Indian Penal Code (IPC) 255 in Hindi | Dhara 255 IPC Kya Hai
धारा 255 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 255 की परिभाषा के अनुसार, जो कोई सरकार द्वारा राजस्व
के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या जानते हुए
उसके कूटकरण की प्रव्रिEया के किसी भाग को करेगा, वह [आजीवन कारावास] से,
या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो
सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।
स्पष्टीकरण--वह
व्यक्ति इस अपराध को करता है, जो एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को भिन्न
अभिधान के असली स्टाम्प के समान दिखाई देने वाला बना कर कूटकरण करता है ।
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