- Latest Supreme Court Judgement on Child Custody | चिल्ड्रेन कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट का :- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस माता या पिता को बच्चे की कस्टडी नहीं दी मिली है, उसे अपने बच्चे से प्रतिदिन 5-10 मिनट तक बात करने का अधिकार होना चाहिए।
Diary Number | 28083-2019 | Judgment |
Case Number | Crl.A. No.-000127-000127 - 2020 | Download |
Petitioner Name | YASHITA SAHU | |
Respondent Name | THE STATE OF RAJASTHAN | |
Petitioner's Advocate | LAKSHMI RAMAN SINGH | |
Respondent's Advocate | ||
Bench | HON'BLE MR. JUSTICE DEEPAK GUPTA, HON'BLE MR. JUSTICE ANIRUDDHA BOSE | |
Judgment By | HON'BLE MR. JUSTICE DEEPAK GUPTA |
Latest Supreme Court Judgement on Child Custody | चिल्ड्रेन कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट:-
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि कस्टडी (Judgement on Child Custody) के मामलों से निपटने वाली अदालतों को कस्टडी के मुद्दों का फैसला करते समय स्पष्ट रूप से मुलाकात के अधिकारों की प्रकृति, तरीके और बारीकियों को परिभाषित करना चाहिए। न्यायालय एक पत्नी द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसे हाईकोर्ट (पति द्वारा दायर एक हैबियस कॉर्पस याचिका) ने निर्देश दिया था कि वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ यूएसए वापस चली जाए ताकि यूएसए का न्यायिक न्यायालय, इस संबंध में पहले से लंबित कार्यवाही में आगे के आदेश पारित करने में सक्षम हो सके।
भले ही बच्चा दूसरे पैरेंट की कस्टडी में हो, हैबियस कॉर्पस रिट है सुनवाई योग्य
पत्नी द्वारा दायर की गई अपील में एक विवाद, जिसके आधार पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, वह यह था कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी। इस संबंध में, पीठ ने कहा कि, ”एक बच्चा एक निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे माता-पिता एक पक्ष से दूसरे के पक्ष में उछालते रहें।” अगर बच्चा दूसरे माता-पिता की कस्टडी में है तो यह आग्रह करने के लिए आज बहुत देर हो चुकी है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) रिट है सुनवाई योग्य/अनुरक्षणीय नहीं है। इस संबंध में कानून पिछले कुछ समय में बहुत विकसित हुआ है, लेकिन अब यह एक स्पष्ट स्थिति है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए, अदालत उसके असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू कर सकती है। Read More
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