हम लोगों में से लगभग सभी के पास कुछ कटे फटे नोट और सिक्के जरूर होंगे जो कि अक्सर गुल्लक फोड़ने या बच्चों द्वारा फाड़ने के कारण आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं. लेकिन दुकानदार इन्हें लेने से मना करते हैं. हालाँकि अगर कोई दुकानदार सिक्का लेने से मना करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है; आप चाहें तो उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करा सकते हैं. क्योंकि सिक्कों को न लेना एक तरह से सरकार के आदेश को मानने से इनकार करना है. ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है.
RBI के नियमों के अनुसार फटे पुराने नोट कैसे और कहाँ बदलें |
लेकिन यदि आप पुलिस के चक्कर में नही पड़ना चाहते हैं तो आपकी समस्या को सुलझाने के लिए RBI द्वारा कुछ दिशा निर्देश तय किये गए हैं. इसलिए इस लेख में हमने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार आप अपने सिक्कों को नोटों में बदल सकते हैं और किस प्रकार और कितने नोटों को बैंकों में जमा करा सकते हैं.
फटे-पुराने नोट कहाँ पर बदलें?
यदि आपके पास पुराने और फटे हुए कागज के नोट रखे हुए हैं तो आप इन नोटों को किसी भी वाणिज्यिक बैंक में जाकर बदल सकते हैं. सबसे सुविधाजनक बात यह है कि जिस बैंक में आप ये नोट बदलने जा रहे हैं उसमे आपका बचत खाता या कोई और खाता होना जरूरी नही है. रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के कारण कोई भी बैंक आपके फटे-पुराने नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता है.
अगर आपके पास कोई ऐसा नोट है, जो गंदा हो चुका है, कोई नोट दो हिस्सों में बंटा हुआ है या फिर किसी नोट को चिपकाया गया है. तो ऐसे नोट आप किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं. RBI के अनुसार एक व्यक्तिो एक दिन में ऐसे 20 नोट या फिर अधिकतम 5000 रुपये मूल्य तक के नोट बदल सकता है वो भी बिना कोई शुल्क दिए हुए. लेकिन अगर आप 20 नोटों से ज्यादा या फिर 5000 रुपये से ज्यादा मूल्य के नोट बदल रहे हैं, तो बैंकों के पास अधिकार है कि वे इस सेवा के बदले आपसे सर्विस चार्ज वसूलें.
ज्यादा फटे नोटों के लिए क्या नियम हैं?
अगर आपके पास ऐसा नोट है जिसके 5 टुकड़े हो गए हों तो इस प्रकार के नोट को भी बदला जा सकता है लेकिन इसके लिए आपको RBI की नॉन-चेस्ट शाखाओं में जाना पड़ेगा तभी ये नोट बदले जायेंगे.
शाखा में बैठा अधिकारी फटे नोटों को जोड़ने की कोशिश करेगा और यदि वो उन्हें सही जोड़ने में सफल हो जाता है तो उन नोटों/नोट को नए नोटों से बदल देगा, इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा लेकिन अगर अधिकारी नोटों को जोड़ने में सफल नही होता है तो नोटों//नोट को करेंसी चेस्ट में भेजा जाएगा. इस स्थिति में बदले जाने वाली नोट की कीमत तुरंत नही मिलेगी और अधिकारी 30 दिन के भीतर जमाकर्ता को राशि लौटाएगा.
अगर किसी नोट के 5 से ज्यादा टुकड़े हुए हैं या फिर फटे हुए नोटों का मूल्य 5000 रुपये से अधिक मूल्य के है, तो सारे नोट करेंसी चेस्ट को ही भेजने पड़ेंगे और सही नोट पाने के लिए 30 दिन तक का इंतजार करना होगा.
करेंसी चेस्ट (Currency Chest) किसे कहते हैं?
करेंसी चेस्ट या "मुद्रा तिजोरी" की स्थापना बैंक नोट के वितरण को सुचारू रूप से चलाने हेतु RBI ने की है. करेंसी चेस्ट खोलने के लिए RBI,बैंकों की चुनिन्दा शाखाओं को अधिकृत करती है. इन करेंसी चेस्ट में RBI के द्वारा बैंक नोटों का भण्डारण किया जाता है. करेंसी चेस्ट अपने पास के क्षेत्र में आने वाले अन्य बैंक की शाखाओं को बैंक नोट की आपूर्ती करता है.
सिक्कों को जमा करने के लिए क्या नियम हैं?
अगर आपके पास बहुत से सिक्के हैं तो RBI के निर्देशों के अनुसार अगर आप 1 रुपये व उससे ज्यादा कीमत वाले सिक्के जमा करा रहे हैं, तो एक दिन में आप 1000 रुपये तक के सिक्के बैंक में जमा कर सकते हैं. यदि अगर आप 50 पैसे के सिक्के जमा करना चाहते हैं. इसके लिए नियम थोड़े अलग नियम है. एक दिन में आप सिर्फ 20 सिक्के जमा कर सकते हैं.
तो इस प्रकार अपने पढ़ा कि किस प्रकार आप अपने पुराने कटे-फटे नोटों और सिक्कों को कमर्शियल बैंकों के पास जमा करके अपने नोटों और सिक्कों की पूरी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं.
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